जाजपुर टाउन : जाजपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में आरोपी ने जाजपुर जिले के कोरेई थाना क्षेत्र से 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या की थी।
आरोपी की पहचान कोरेई थाना क्षेत्र के रानेश्वरपुर इलाके के नब किशोर माझी के रूप में हुई है। 40 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
इसके साथ ही अदालत ने छह महीने की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया। इस मामले में आगे की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।
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