हरिद्वार के रुड़की में 24 जून 2022 को मां और उसकी छह वर्षीय बेटी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं.

हरिद्वार. जिले के रुड़की में 24 जून 2022 को मां और उसकी छह वर्षीय बेटी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. करीब चार साल पुराने मामले में 16 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया गया.

रात में मिली थीं मां-बेटी

24 जून 2022 की रात सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को डायल-112 के जरिए सूचना मिली थी कि ढंडेरी ख्वाजगीपुर हाईवे पर कार सवार कुछ लोग एक बच्ची को सड़क किनारे छोड़कर चले गए हैं. पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला और उसकी बेटी घायल अवस्था में मिलीं, जिसके बाद दोनों को 108 एंबुलेंस से सिविल अस्पताल रुड़की भेजा गया.

घटना के बाद महिला सदमे में थी और शुरुआत में पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रही थी. उसने केवल इतना बताया था कि गुलाबी शर्ट पहने सोनू नामक व्यक्ति उसे बाइक पर बैठाकर ले गया था, जिसके बाद सफेद कार सवार लोगों ने उसे और उसकी बेटी को जबरन कार में बैठा लिया.

सीसीटीवी से खुली कड़ी

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पीड़िता की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने काउंसलिंग और संवाद के जरिए जानकारी जुटाई तथा घटनास्थल की तस्दीक, संभावित रास्तों की मैपिंग, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर काम किया.

जांच के दौरान पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में पीड़िता अपनी बच्ची के साथ करीब 8:30 बजे रुड़की क्षेत्र में दिखाई दी और लगभग 9:30 बजे एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर जाती नजर आई.

इसके बाद पुलिस को महक सिंह उर्फ सोनू के बारे में जानकारी मिली. वह रुड़की के एक शोरूम में काम करता था. पुलिस ने उसे इमलीखेड़ा निवासी के रूप में चिन्हित कर बाइक के साथ गिरफ्तार किया.

सफेद ऑल्टो तक पहुंची पुलिस

पूछताछ में महक सिंह उर्फ सोनू से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने सफेद ऑल्टो कार की तलाश शुरू की. पुलिस के अनुसार, कार पर एक संगठन का झंडा लगा था और उसमें चार लोग सवार थे.

जांच में कार का नंबर यूपी12आर-5646 सामने आया. यह वाहन मुजफ्फरनगर के बेलड़ा निवासी राजीव कुमार के नाम पर पंजीकृत था. इसके बाद पुलिस ने राजीव कुमार उर्फ विक्की तोमर समेत अन्य आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया.

पांच दोषियों को सजा

अदालत ने महक सिंह उर्फ सोनू, राजीव कुमार उर्फ विक्की तोमर, सोनू तेजियान, सुबोध कुमार और जगदीश को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. उपलब्ध ताजा रिपोर्टों के अनुसार चार दोषियों पर दो-दो लाख रुपये और एक दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.

दोषियों में महक सिंह उर्फ सोनू पुत्र सरजीत सिंह निवासी इमलीखेड़ा, थाना कलियर, राजीव उर्फ विक्की तोमर निवासी बेलड़ा, थाना भोपा, मुजफ्फरनगर, सोनू तेजियान निवासी साल्हापुर, थाना देवबंद, सहारनपुर, सुबोध कुमार निवासी बेलड़ा, थाना भोपा, मुजफ्फरनगर और जगदीश निवासी साल्हापुर, थाना देवबंद, सहारनपुर शामिल हैं.

अदालत के फैसले में पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए गए हैं. मामले में पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्य जुटाए थे और सभी पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी.