जालंधर. मोबाइल व सिम कार्ड को लेकर जालंधर कमिश्नर कुलदीप चाहल ने सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल व सिम कार्ड खरीदने व बेचने वालों को अपना पूरा रिकार्ड देने होगा। उन्होंने कहा कि कोई विक्रेता बिना आई.डी. प्रूफ के मोबाइल फोन व सिम कार्ड नहीं बेचागा और न ही कोई इसे खरीदेगा।


कमिश्नर चाहल ने ये आदेश जिले में बढ़ रहे आपराधों को लेकर जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदार बिना आई.डी. प्रूफ लिए ग्राहकों को मोबाइल फोन व सिम कार्ड बेच देते हैं, जिससे अपराधिक मामलों को भी बढ़ावा मिलता है।

यही नहीं अगर मोबाइल फोन व सिम कार्ड खरीदते समय ग्राहक या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा ऑनलाइन अदायगी की जाती है तो उसके भी आई.डी. प्रूफ दुकानदार को लेने होंगे।

उन्होंने आगे आदेश देते हुए कहा कि इस सारे रिकार्ड में मोबाइल खरीदने व बेचने वाले का नाम, जन्म तारीख, पिता का नाम, घर का पूरा पता, आई.डी. प्रूफ, मोबाइल नम्बर, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान आदि फोटो सहित रजिस्टर पर दर्ज करने होंगे। यही नहीं पुलिस टीम द्वारा मोबाइल बेचने वालों की दुकानों पर अचानक चैकिंग भी होगी। आदेशों न मानने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई होगी।