जालंधर में एक साथ कई ट्रैवल एजेंट पर गाज गिरती नजर आई है. उन्हें नोटिस जारी किया गया है और अपने सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल की तरफ़ से जिले के 271 ट्रैवल एजेंटों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह नोटिस उन ट्रैवल एजेंटों को जारी किए गए हैं, जिन्होंने अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया।
लगातार बढ़ रहे अपराध और मानव तस्करी को रोकने के लिए पंजाब में कानून का पालन सभी को करने के निर्देश दिए जा रहे है। इसके लिए सभी ट्रैवल एजेंट के आवश्यक दस्तावेज की जांच भी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने जिले के सभी एस.डी.एम. को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ट्रैवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के कार्यालयों में दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया, ताकि किसी अनधिकृत ट्रैवल एजेंट द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की संभावना को रोका जा सके।

विदेश जाने वालों से की गई अपील
विदेश जाने वालों को सतर्क करते हुए सभी से अपील भी की गई है कि वह हर तरह से सावधानी रखे। डिप्टी कमिश्नर ने विदेश जाने के इच्छुक लोगों से अपील की कि वे हमेशा कानूनी रास्ते अपनाएं। विदेश जाने के लिए रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स से ही संपर्क किया जाए, जिनसे संबंधित सूची वेबसाइट www.jalandhar.nic.in और www.emigrate.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स हेल्पलाइन नंबर 95306-41790 पर संपर्क किया जा सकता है या ईमेल [email protected] पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस वेबसाइट पर इमिग्रेशन एक्ट-1983 के तहत इमिग्रेशन नियमों की जानकारी के साथ-साथ इमिग्रेशन को लेकर शिकायत अपलोड करने की सुविधा भी दी गई है।
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