जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से बाइकर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपित सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति के कर्मचारी योगेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे इटावा से पकड़ा। जांच में सामने आया है कि हादसे के समय योगेश मौके पर मौजूद था। उसी ने सब-कॉन्ट्रैक्टर को दुर्घटना की सूचना दी थी। हालांकि, जब देर रात मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे तो योगेश ने उन्हें गुमराह करते हुए कहा कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद वह वहां से फरार हो गया था। इससे पहले पुलिस शनिवार को ही सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में आगे की जांच जारी है।
आरोपी राजेश को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
इसके साथ ही डीसीपी पश्चिम दिल्ली ने बताया कि कोर्ट में पेशी के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आरोपित राजेश प्रजापति को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस अब प्रजापति को हिरासत में लेकर आगे की जांच और पूछताछ करेगी ताकि हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों को सामने लाया जा सके।
बता दें कि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta)ने घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि राजधानी में जनता की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों के लिए तत्काल प्रभाव से सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि खुदाई और निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनकपुरी की घटना को सुरक्षा में एक “गंभीर चूक” करार दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि किसी अधिकारी या ठेकेदार की लापरवाही सामने आती है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ कठोर कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में सड़कों और फुटपाथों पर जहां-जहां खुदाई का कार्य चल रहा है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर सरकार को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
नए सुरक्षा प्रोटोकॉल: अब ये होंगे नियम
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जो PWD, दिल्ली जल बोर्ड, MCD, NDMC और सभी बिजली वितरण कंपनियों समेत हर संबंधित एजेंसी पर लागू होगा। आदेश के तहत दिल्ली में चल रहे सभी खुदाई कार्यों के लिए कड़े सुरक्षा मानक अनिवार्य किए गए हैं।
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