अजय सूर्यवंशी, जशपुर। पत्थलगांव में दशहरा के दिन हुए हिट एंड रन मामले को लेकर विरोध में प्रदर्शन किए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज लिया गया है.

जशपुर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि 16 अक्टूबर को पत्थलगांव में दुर्घटना के विरोध में अज्ञात प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिनके विरुद्ध अब कार्रवाई किया जाना है. सभी अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भा.द.वि.की धारा 147 और 341 के तहत कार्रवाई की गई है. शहरवासियों में हड़कंप मच गया है.

क्या है धारा 341 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अनुसार, जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जो एक महीने तक हो सकती है, या पांच सौ रूपये का आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा. यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है. यह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसे ग़लत तरीके से नियंत्रित किया हो) द्वारा समझौता करने योग्य नहीं है.

धारा 147 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार, जो कोई भी उपद्रव करने का दोषी होगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा. यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है.