कुमार इन्दर, जबलपुर। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान जूडा ने हाईकोर्ट में हड़ताल खत्म करने की जानकारी दी. साथ ही जूनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेजों से रजिस्ट्रेशन रद्द करने के नोटिस वापस लेने की कोर्ट से मांग की है.

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सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार और जूनियर डॉक्टर्स का जवाब रिकॉर्ड पर लिया. वहीं कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हड़ताल खत्म होने से अवमानना याचिका पर तुरंत सुनवाई जरूरी नहीं है. हालांकि हाईकोर्ट ने कल यानी मंगलवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करने के तारीख दी है.

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बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने पिछले 7 दिनों से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की. जूनियर डॉक्टरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली है. हालांकि जूडा के द्वारा कहा गया है कि सरकार द्वारा उनकी मांगों को मानने के आदेश पारित होने के बाद ही वे काम पर लौटेंगे.

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गौरतलब है कि प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स (जूडा) की हड़ताल के विरोध में बीते दिनों हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर 4 जून को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध बताते हुए नाराजगी जाहिर की थी. साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि जूडा अगले 24 घंटे के भीतर अपनी हड़ताल खत्म करे और काम पर लौटे. हालांकि जूडा ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी अपनी हड़ताल खत्म नहीं की.

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