अमृतसर में स्कूलों में बच्चों को सेहत को ध्यान
में रखकर बहुत ही नेक पहल की गई है, जिसके अनुसार अब स्कूलों में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए आदेश जारी हुआ है और सभी स्कूलों को इसका पालन करना अनिवार्य है।
जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई स्कूल परिसर में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक बेचता है तो संबंधित कंटीन के मालिक के साथ-साथ स्कूल इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सैकेंडरी और जिला शिक्षा अधिकारी एलीमैंट्री को पत्र भी जारी कर दिए हैं। यदि कोई कंटीन मालिक नियमों का उल्लंघन करेगा तो स्कूल प्रभारी भी कंटीन मालिक के समान ही जिम्मेदार माना जाएगा।

टीम के द्वारा होगी चैकिंग
इस संबंध में आने वाले समय में स्कूलों की चैकिंग भी होगी और इसके लिए उन्होंने 3 टीमें भी बना दी हैं। पेरेंट्स से भी इस बारे में अपील की है कि वह बच्चों के साथ स्कूल में जंक फूड न भेजें और फल व अन्य हैल्दी फूड भी खाएं ताकि बच्चे हेल्दी रहें। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल और कंटीन मालिक पर सख्त कार्रवाई होगी।
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