Kawardha News Update:  कवर्धा. थाना तरेगांव जंगल पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के प्रति सजगता दिखाते हुए गंभीर अपराध में शामिल दो आरोपियों को गिरतार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. 19 जुलाई 2025 को प्रार्थिया (17) वर्ष 5 माह निवासी थाना तरेगांव जंगल अपने भाई के साथ बुआ के घर बसनी से लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में दो युवक अनुज धुर्वे पिता कमलसिंह धुर्वे (20) व राधेलाल झारिया पिता द्वारका झारिया (24) दोनों निवासी ग्राम सुनहेरा, थाना मवई जिला मंडला (मध्यप्रदेश) पीछा करते हुए बनगौरा के जंगल में आम रास्ते पर पहुंचे. आरोपियों ने एक राय होकर पीड़िता और उसके भाई को रास्ते में रोका, गंदी-गंदी गालियां दी. जान से मारने की धमकी दी और पीड़िता के भाई के साथ हाथ.मुक्के से मारपीट की. इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता से बेइज्जती करने की नीयत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की. पीड़िता द्वारा अपने भाई के साथ थाना तरेगांव जंगल में इस घटना की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई.घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना तरेगांव जंगल में धारा 74, 296, 351(3), 78, 126(2), 115(2) 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 08 पोक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर त्वरित विवेचना प्रारंभ की गई. प्रकरण में दोनों आरोपियों को 21 जुलाई 2025 को क्रमश: 12.30 बजे और 12.35 बजे विधिवत गिरतार कर परिजनों को सूचना दी गई. पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया. तत्पश्चात दोनों को न्यायिक अभिरक्षा के लिए न्यायालय प्रथम श्रेणी कवर्धा प्रस्तुत किया गया. यह कार्यवाही कबीरधाम पुलिस की सक्रियता, संवेदनशीलता व कानून-व्यवस्था के प्रति समर्पण को दर्शाती है. महिला व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग पूरी गंभीरता के साथ सतत् कार्यरत है.

कांवड़ यात्रा मार्ग में मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर से उत्पन्न शोर, पुलिस ने काटा 6000 का चालान

कवर्धाश्रावण मास के अवसर पर जिले में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कबीरधाम पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्था किया गया है. इसी क्रम में उपपुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस ने कार्यवाही करते 20 जुलाई 2025 को थाना भोरमदेव क्षेत्र अंतर्गत भोरमदेव मंदिर के पास एक बुलेट सवार द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त वाहन से तेज आवाज करते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग में बाधा उत्पन्न की गई. तर्ज आवाज से कांवड़ियों और आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही थी, जिससे ट्रैफिक पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत 6000 रुपए का चालान किया गया. कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन की गरिमा बनाए रखना सभी नागरिकों का दायित्व है. ऐसे किसी भी प्रकार की गतिविधि जो आमजन की सुरक्षा या धार्मिक आस्था में व्यवधान उत्पन्न करे, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. कबीरधाम पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान संयम, मर्यादा और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि शांति और श्रद्धा का वातावरण बना रहे.

रानीदहरा वॉटरफॉल में लापता युवक का शव छिरपानी जलाशय के पास मिला

कवर्धा. जिले के रानीदहरा जलप्रपात स्थल से लापता युवक का शव 24 घंटे बाद एनडीआरएफ और बोड़ला पुलिस की टीम ने छिरपानी जलाशय के पास बरामद किया. बीते रविवार को दोपहर बाद तेज बारिश होने के चलते मुंगेली निवासी श्रीजल पाठक पिता सुनील पाठक (22) जो की रानीदहरा वॉटरफॉल में अपने 30 दोस्तों के साथ घूमने आया हुआ था, तभी मृतक युवक वॉटरफॉल की ऊपरी भाग में चढ़ा हुआ था. इसके बाद युवक लापता हो गया. पता नहीं चलने पर दोस्तों ने इधर-उधर छानबीन किया, लेकिन कही कोई पता नहीं मिलने पर बोड़ला थाना पुलिस को सूचना दी. बोड़ला थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर एनडीआरएफ और बोड़ला थाना पुलिस द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चला कर लापता युवक की तलाश रविवार की देर शाम ही प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन अधिक रात होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रविवार की देर रात रोकना पड़ा. इसके बाद सुबह 8 बजे से लगातार एनडीआरएफ और बोड़ला थाना पुलिस द्वारा लापता युवक की तलाश की जा रही थी. आखिरकार 24 घंटे बीत जाने के बाद युवक की शव रानीदहरा वॉटरफॉल से लगभग 10 किलोमीटर दूर छिरपानी जलाशय के पास मिली है. वहीं मृतक युवक का नाम श्रीजल पाठक पिता सुनील पाठक (22) निवासी पाठकपारा मुंगेली का निवासी है.

चीतल का शिकार करने वाले तीन आरोपी चढ़े वन विभाग के हत्थे, घर से अवशेष भी मिले

नेऊर. जिले के सुदूर वनांचल कुकदूर क्षेत्र में हुए चीतल के शिकार मामले का खुलासा हो गया है. घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरतार किया गया है. जिनके घर से और भी वन्यप्राणियों से संबंधित सामाग्री बरामद हुई है.

वन विभाग की टीम को शक है कि इससे पहले भी इनके द्वारा वनप्राणियों का शिकार किया गया होगा. जिसके बारे में गहन पूछताछ की जा रही है. दरअसल एक दिन पहले वनांचल के ग्राम पंचायत नेऊर के जंगल में बीट क्रमांक 477 के समीप खेत में मादा चीतल का शिकार किया गया था. जिसके मांस को खाने के नियत से आरोपियों ने शिकार की थी. किसी को पता न चले, इसलिए उसे झाड़ियों में छुपा दिए थे. चीतल के सिर में चोट के निशान से यह साफ हो गया था कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं, बल्की सुनियोजित तरीके से की गई है. लिहाजा इस मामले को लेकर वन विभाग की टीम सोमवार सुबह से आरोपियों की तलाश में जुट गई थी. दुर्ग से डॉग स्कॉयड की टीम बुलाई गई थी, जिसे समय रहते सफलता मिल गई है. वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तीन आरोपी पकड़े गए हैं. जिनमें चिंताराम परस्ते पिता धिराजी, रोशन मरावी पिता मोहन, सरजू परस्ते पिता जरहु का नाम शामिल है. इस मामले में शामिल आरोपियों के घर से वन्यप्राणियों के अन्य अवशेष भी जप्त हुई है. शिकार के लिए उपयोग किए गए दो कुल्हाड़ी, एक कील लगा डंडा जप्त किया है. साथ ही कछूए की कूबड़, बन्दर की खोपड़ी रोशन के घर से मिला है. वही चिंताराम परस्ते के घर से कील लगा डंडा मिला है. तीनों ने मिलकर चीतल को मारे है.