शिवम मिश्रा, रायपुर। राजधानी पुलिस ने कालीचरण बाबा को रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने बाबा कालीचरण को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. कालीचरण को जिला मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर की कोर्ट में पेश किया गया था.
कालीचरण को पुलिस ने 2 दिनों की रिमांड पर लिया है. जानकारी के मुताबिक कालीचरण को 1 जनवरी को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा. अधिवक्ता मेहल जेठानी और शरद मिश्रा ने कालीचरण की पैरवी की. शासन की तरफ से हिना खान ने पुलिस रिमांड मांगा है. उन्होंने कहा कि बाहर के माहौल को देख मुझे भी असुरक्षित महसूस हो रहा है.
कालीचरण के अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा अपराध, जिसमें 7 साल से कम की सजा होती है, इसमें 41 A के तहत नोटिस दिया जाता है, सीधे गिरफ्तार नहीं किया जाता है.
कालीचरण के अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान पुलिस से सवाल किया. जब सारा चीज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तो अलग से पुलिस कस्टडी की क्यों जरूरत पड़ रही है. जमानत याचिका पर आगामी तिथि को सुनवाई होगी.
रायपुर पुलिस की 7 सदस्यीय टीम को खजुराहो में सफलता मिली है. मध्य प्रदेश के खजुराहो से 25 क़िलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास गढ़ा गांव में लॉज में किराए में रूम लेके कालीचरण रुका हुआ था. वहां से रायपुर पुलिस ने आज सुबह 4 बजे कालीचरण को गिरफ़्तार किया है. देर शाम तक टीम आरोपी को लेकर रायपुर पहुंचेगी. लॉज संचालक ने खुद बताया कि कमरा नंबर 109 में महाराज रुके हुए थे.
क्या है पूरा मामला ?
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिन हुई धर्म संसद में धर्म गुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे. साथ ही उन्होंने गांधी जी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे की सराहना की थी. कालीचरण ने कहा था कि “इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है. हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था. उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था. उन्होंने राजनीति के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था… मैं नाथूराम गोडसे को सलाम करता कि उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले बाबा कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर किया गया है. रायपुर पुलिस ने गुरुवार को कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ रायपुर, पुणे और अकोला में केस दर्ज किए गए थे. महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी के बाद से ही वह फरार था.
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई थी, हालांकि जवाब में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसे नियमों के तहत एक्शन करार दिया था. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कालीचरण के परिवार और वकील को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है.
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