कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को मलयालम टीवी न्यूज चैनल मीडियावन पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. चाली की पीठ ने सिंगल पीठ के न्यायाधीश एन. नागरेश के फैसले को बरकरार रखा।

उच्च न्यायालय, माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, (जो मीडियावन टीवी के मालिक हैं) सिंगल-न्यायाधीश पीठ ने चैनल पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। 8 फरवरी को जस्टिस नागरेश ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा था।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद, माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। केंद्र ने सीलबंद लिफाफे में लाइसेंस के नवीनीकरण के खिलाफ सिंगल और खंडपीठ दोनों को अपना आरक्षण दायर किया था कि उन्होंने लाइसेंस का नवीनीकरण क्यों नहीं किया।