नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के परिजनों के लिए योजना चला रही है. दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है. इसके तहत मासिक आर्थिक सहायता योजना और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना चलाई जा रही है.

जानें मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के बारे में

 

एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना के तहत कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जा रही है. वहीं कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने मां-बाप दोनों को खो दिया है या उनके माता-पिता में से कोई एक पहले से नहीं थे और दूसरे की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और बच्चा अनाथ हो गया है, तो उन सभी बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का प्रावधान है. दिल्ली सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सभी परिस्थितियों को कवर करने की कोशिश की है और सभी लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की है.

कोविड 19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार दे रही सहायता

 

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योजना का लाभ लेने के लिए इस तरह करें आवेदन

1. यदि आवेदक दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो आवेदक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सिटीजन कॉर्नर (नागरिक कोने) में पोर्टल पर ‘नए उपयोगकर्ता’ के रूप में रजिस्टर्ड होगा.

2. इसके बाद आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ‘पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन’ से लॉगिन करेगा.

3. आवेदक पात्रता मानदंड और दिशा-निर्देशों को ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के तहत ‘आवेदन कैसे करें- पात्रता मानदंड और दिशा-निर्देश’ खंड का अच्छी तरह अध्ययन करे.

4. पात्र व्यक्ति उस योजना के घटक का चयन करेगा, जिसके लिए वह दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन करना चाहता है.

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5. घटक (ए) मृतक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता और/या घटक (बी) मृतक परिवार को ‘50 हजार रुपए की राशि का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान.

6. आवेदक उसमें उल्लिखित निर्देशों का पालन करे और आवेदन पत्र भरे.

7. आवेदक सभी प्रकार से आवेदन पत्र को पूरा करें, इसमें दी गई कोई भी जानकारी गलत नहीं हो.

8. आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों की प्रति अपलोड करनी होगी.

9. आवेदक सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करेंगे.

10. यदि कोई आवेदक पात्र है और योजना के किसी अन्य घटक के लिए आवेदन करना चाहता है, तो आवेदक उसी के अनुसार दूसरे घटक के लिंक पर क्लिक करेगा और सभी चरणों को दोहराएगा.

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11. एक बार आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद एसडीएम के कार्यालय से एक सरकारी प्रतिनिधि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से एक सप्ताह के अंदर उसके घर जाएगा और आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए और आवेदन प्रसंस्करण के लिए जरूरी अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेजों (यदि कोई हो) को एकत्र करने में मदद करेगा.