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Kotkapura Case:  प्रकाश सिंह बादल को जमानत, सुखबीर सिंह की याचिका खारिज

फरीदकोट . कोटकपूरा गोलीकांड मामले में आज जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. वही पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. इसके अलावा जिला अदालत ने तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है. अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत में यह फैसला सुनाया गया है.

सुनावई करते हुए जिला अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को जमानत दे दी है नहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को बेल नहीं मिली है. अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने ये फैसला सुनाया.

कोटकपूरा गोलीकांड मामले में SIT ने 24 फरवरी 2022 को फरीदकोट अदालत में 7 हजार पेज की चार्जशीट दायर की थी. ADGP एलके यादव और SSP बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना की अगुवाई वाली टीम द्वारा 24 फरवरी को फरीदकोट अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी.

बता दें कि तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान की भी जमानत याचिका खारिज हो गई है. जानकारी के अनुसार बादल पिता पुत्र के अलावा इसी केस में चार्जशीट फरीदकोट के तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान ने भी अग्रिम जमानत याचिका डाली थी. जिस पर आज फैसला आ गया है.

यह है मामला

12 अक्तूबर, 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना के बाद सिख संगठनों ने कोटकपूरा व बहबलकलां में प्रदर्शन शुरू किए थे. 14 अक्तूबर को कोटकपूरा व बहबलकलां में जारी प्रदर्शनों को पुलिस ने बल प्रयोग से खत्म करवाया. बहबलकलां में पुलिस की फायरिंग में दो सिख युवकों की मौत हो गई थी. वहीं, कोटकपूरा गोलीकांड में करीब 100 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे. पुलिस ने 7 अगस्त, 2018 को अज्ञात लोगों पर हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज किया था.

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