बालकोनगर। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) प्रबंधन के खिलाफ 13 अप्रैल से जारी बालको कर्मचारी संघ को श्रम न्यायालय ने रोकने का आदेश दिया है. बालको ने आवेदन की सुनवाई करते हुए श्रम न्यायालय ने हड़ताल को आगामी पेशी 22 अप्रैल से पूर्व रोकने का आदेश दिया है.
भारतीय मजदूर संघ संबद्ध बालको कर्मचारी संघ की ओर से बालको संयंत्र के परसाभाठा गेट के समक्ष हड़ताल और धरना-प्रदर्शन जारी है. बालको के आवेदन पर न्यायालय ने मामला पंजीबद्ध करते हुए सुनवाई के बाद हड़ताल को 22 अप्रैल को होने वाली आगामी पेशी से पूर्व रोकने का आदेश दिया है. अपने एकपक्षीय स्थगन आदेश में श्रम न्यायालय ने यह भी कहा है कि चूंकि आवेदक संस्थान में हड़ताल से औद्योगिक, सुरक्षा व शांति एवं व्यवस्था प्रभावित होगी, परिणामस्वरूप हड़ताल से आवेदक संस्थान में एल्यूमिनियम उत्पादन एवं विनिर्माण तथा विद्युत उत्पादन का कार्य भी प्रभावित हो जाएगा.
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बालको प्रबंधन ने बालको कर्मचारी संघ से न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने कहा है. बालको प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि प्रबंधन ने सदैव ही श्रमिकों के हितों में अपनी नीतियां पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से तैयार करते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की है. इसके साथ बालको प्रबंधन ने अपील की है कि कामगार किसी भी उकसावे में न आएं. अपने कार्यस्थलों पर उपस्थित होकर बालको संयंत्र के सुचारू प्रचालन में अपना योगदान सुनिश्चित करें. एकजुट होकर औद्योगिक शांति एवं सौहार्द्र के जरिए बालको परिवार के नागरिक देश की उत्तरोत्तर प्रगति में अपना योगदान कर सकते हैं.
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