राकेश कथूरिया, कैथल। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। अब 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों की 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं भी योजना में शामिल हो सकती हैं। पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए दी जाएगी।

डीसी अपराजिता ने बताया कि कैथल जिले में दूसरे चरण के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। पात्र महिलाएं अपने स्मार्टफोन में लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप डाउनलोड कर घर बैठे पंजीकरण कर सकती हैं।
इसके अलावा नजदीकी समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, सीएससी सेंटर और जिले में लगाए जा रहे सेवा सेतु शिविरों के सहायता काउंटर से भी पंजीकरण कराया जा सकता है।
इन महिलाओं के लिए भी पात्रता का प्रावधान
डीसी ने बताया कि योजना के तहत कुछ विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए भी पात्रता के प्रावधान किए गए हैं। इनमें कैंसर से पीड़ित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के मरीज, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त महिलाएं तथा हीमोफिलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित महिलाएं शामिल हैं।
इसके अलावा 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए भी योजना के प्रावधान हैं, यदि उनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
NIPUN भारत मिशन अथवा कुपोषण से उबरने से संबंधित निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले परिवारों के लिए भी योजना के प्रावधान लागू होंगे।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
डीसी अपराजिता के अनुसार आवेदन करते समय महिला के पास हरियाणा का डोमिसाइल, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। महिला के नाम की बैंक पासबुक भी आवश्यक होगी।
विवाहित महिला के मामले में परिवार से संबंधित आधार भी जरूरी है। इसके अलावा बिजली बिल या कनेक्शन नंबर और पैन कार्ड देना होगा।
यदि आवेदक हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत है तो उसका पंजीकरण नंबर भी आवश्यक होगा।
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