Lado Lakshmi Yojana Second Phase : चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने महिलाओं से जुड़ी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, भगवान विश्वकर्मा जयंती और सेवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया। नए चरण में अब अधिक आय सीमा वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को भी योजना से जोड़ने का फैसला किया गया है।

सरकार के अनुसार, दूसरे चरण के तहत नए लाभार्थियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू कर दी गई है।

अब 1.80 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वालों को भी लाभ

पहले दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा 1 लाख रुपये तक थी। अब इसे बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की गई है।

इस बदलाव के बाद पहले की तुलना में ज्यादा परिवारों की पात्र महिलाओं के योजना के दायरे में आने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

हरियाणा सरकार की आधिकारिक योजना जानकारी के अनुसार पात्र महिला को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता दी जाती है। मौजूदा आधिकारिक पात्रता में 23 वर्ष या उससे अधिक आयु और अन्य निर्धारित शर्तें शामिल हैं।

आज से नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन

दूसरे चरण के तहत जिन महिलाओं को नई आय सीमा के कारण योजना में शामिल होने का अवसर मिला है, उनके लिए पंजीकरण शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने पात्र महिलाओं से योजना के लिए आवेदन करने की अपील की है।

सरकार की योजनाओं और सेवाओं के लिए हरियाणा में SARAL व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आधिकारिक जानकारी और आवेदन से जुड़े निर्देश जारी किए हैं।

महिलाओं को हर महीने मिलती है आर्थिक सहायता

लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। आधिकारिक योजना विवरण के मुताबिक पात्र महिला को 2,100 रुपये प्रतिमाह की सहायता का प्रावधान है।

सरकार के मुताबिक यह सहायता महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने में मदद करेगी। योजना में परिवार की पात्र महिलाओं की संख्या को लेकर भी आधिकारिक नियमों में अलग प्रावधान दिया गया है।

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?

योजना में पात्रता के साथ कुछ अपात्रता की शर्तें भी निर्धारित हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ऐसी महिला योजना का लाभ नहीं ले सकती, जो पहले से कई निर्धारित सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता योजनाओं में से किसी का लाभ ले रही हो। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला सहायता और कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं।

इसलिए आवेदन करने से पहले पात्रता और अपात्रता की शर्तों को आधिकारिक जानकारी के आधार पर देखना जरूरी है।

सरकार ने बढ़ाया योजना का दायरा

लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण में आय सीमा बढ़ाए जाने से योजना का कवरेज बढ़ाने की कोशिश की गई है। सरकार इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़कर देख रही है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य माताओं और बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक मजबूती के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाना है।

17 सितंबर से शुरू हुए दूसरे चरण में अब नई पात्रता सीमा के तहत आने वाली महिलाओं के लिए योजना में पंजीकरण का रास्ता खुल गया है।

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