नई दिल्ली. आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा केस में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि हम किसी विचाराधीन कैदी को कब तक जेल में रख सकते हैं. साथ ही कहा है कि आप ट्रायल का कुछ समय बताइए कि कब तक केस का नतीजा आ जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस सूर्यकांत और कृष्ण मुरारी की बेंच ने पूछा कि आखिर कब तक आशीष मिश्रा को जेल में रखा जा सकता है. हमें देखना होगा कि पीड़ित के साथ साथ अभियुक्त के अधिकारों का हनन न होने पाए. जनवरी के दूसरे हफ्ते में अब आशीष की जमानत याचिका पर सुनवाई हाेगी.

वहीं सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित पक्ष ने आशीष मिश्रा को जमानत न देने की गुहार लगाई. पीड़ित पक्ष का कहना था कि इससे गवाहों को खतरा पैदा हो जाएगा. साथ ही केस को कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है. बताते चलें कि एक दिन पहले भी लखीमपुर हिंसा में एक गवाह पर हमला हुआ था. वहीं आशीष मिश्रा की ओर से उसके वकीलों ने घटनास्थल पर आशीष की मौजूदगी से इंकार किया है.

वहीं आशीष की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि आशीष घटना के वक्त दंगल में मौजूद था. उसकी मोबाइल टॉवर लोकेशन से यह प्रूव हो चुका है. यही नहीं उन्होंने आशीष की कुछ तस्वीरें भी कोर्ट के सामने रखी जोकि दोपहर 2.39 बजे, दोपहर 2.43 बजे, दोपहर 2.58 बजे और दोपहर 3.20 बजे का बताया गया. वकील ने कहा कि जबकि घटना दोपहर 2.53 बजे की है.

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बता दें कि तिकुनिया हिंसा मामले में मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर हत्या का केस चलना है. लखीमपुर की ADJ कोर्ट ने 5 दिन पहले चार्जशीट के आधार पर अजय मिश्रा समेत 14 लोगों पर आरोप तय कर चुकी है. आशीष पर हत्या का आरोप तय किया गया है. उन पर हत्या का मुकदमा चलेगा. इस मामले में 16 दिसंबर से ट्रायल शुरू होगा.

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