रांची. चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के मेडिकल ग्राउंड पर पेरोल बढ़ाने से इंकार कर दिया है और झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. इस तरह से मेडिकल आधार पर उनकी ज़मानत को तीन महीने तक बढ़ाने की अर्ज़ी कोर्ट ने खारिज कर दी है. यानी अब 30 अगस्त तक लालू यादव को जेल जाना होगा. बता दें कि लालू यादव 10 अप्रैल से पेरोल पर हैं.

लालू यादव फ़िलहाल मुंबई के एीशयन हार्ट हॉस्पिटल में हैं, जहां से उनका इलाज चल रहा है. हालांकि लालू यादव के वकीलों का कहना है कि उन्हें कई और तरह की बीमारी हैं, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए एक और पेरोल दिया जाना चाहिए. दरअसल, लालू यादव के वकीलों ने मेडिकल ग्राउंड पर प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू यादव का इलाज अब रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में होगा. उन्हें मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से लाया जाएगा, जहां उन्हें भर्ती कराया गया था. चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे और इस समय अस्थायी जमानत पर रिहा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद हृदय संबंधी तकलीफों के इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे.

गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं. चारा घोटाला से जुड़े तीन मामलों में रांची स्थित सीबीआई अदालत ने दिसंबर, 2017 को लालू को सजा सुनायी थी. राजद नेता को तभी हिरासत में लिया गया था.

हालांकि, राजद के नेताओं और लालू यादव के परिवार के लोगों को इस बात की आशंका थी कि कोर्ट और अब और समय का विस्तार ना दे. क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के रूख से साफ़ था कि अगर कोई और सर्जरी की ज़रूरत नहीं हैं तो लालू यादव वापस जेल जा सकते हैं. बता दें कि पिछले दिनों विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उनसे मिलने मुंबई गये थे और उन्होंने फ़ोटो ट्वीट कर उनकी हालत पर चिंता जतायी थी.