रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ जल्द ही सख्त कानून लागू किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण से जुड़े कानून का मसौदा तैयार कर लिया है, जो फिलहाल परीक्षण की प्रक्रिया में है. परीक्षण पूरा होते ही इसे राज्य में प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा. नए कानून के लागू होने के बाद लालच, दबाव या किसी भी अनैतिक तरीके से धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्रदेश में धर्मांतरण कानून लाने को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की. उन्होंने कहा कि “प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों पर वर्ष 1968 का धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम पहले से लागू है, लेकिन समय के अनुसार इसमें आवश्यक संशोधनों की जरूरत थी. इन संशोधनात्मक प्रक्रियाओं को लगभग पूरा कर लिया गया है और नया ड्राफ्ट तैयार हो चुका है.”

डिप्टी सीएम शर्मा ने स्पष्ट किया कि “नए कानून के लागू होने से धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी होगी. साथ ही, लालच, दबाव या किसी भी अनैतिक तरीके से धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार का उद्देश्य धर्मांतरण से जुड़े मामलों में सख्ती बरतते हुए कानून का दुरुपयोग रोकना और समाज में सौहार्द बनाए रखना है.”

उन्होंने बताया कि कानून के अंतिम स्वरूप पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षण किया जा रहा है, ताकि इसके लागू होने के बाद किसी प्रकार की कानूनी अस्पष्टता न रहे. सरकार जल्द ही इसे लागू कर प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएगी.

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