वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को दुष्कर्म के मामले में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. नैला थाने में हाई कोर्ट का आदेश पेश करने पर उसे औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर 25 हजार के मुचलके पर रिहा किया गया है.

बता दें कि पलाश चंदेल के खिलाफ नैला की रहने वाली खेल शिक्षिका ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने व अबॉर्शन कराने की रिपोर्ट दर्ज कराई है. रायपुर के महिला थाने में शून्य में पलाश चंदेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद मामला जांजगीर ट्रांसफर किया गया था. महिला के आदिवासी होने के चलते एक्ट्रोसिटी की धारा जोड़ी गई है.

एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार चल रहे पलाश चंदेल ने जांजगीर के सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसके बाद खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी.

हाई कोर्ट में जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच में मामले की 4 अप्रैल को सुनवाई हुई. पलाश के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि महिला शासकीय सेवा में है, और शादीशुदा है, ऐसे में उसे शादी का झांसा नहीं दिया जा सकता. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पलाश चंदेल को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी. मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी.

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