
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यालय के कर्मचारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीएम-उदय योजना(PM-UDAY Yojna) का लाभ 400 से अधिक महिलाओं ने उठाया. ये महिलाएं दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में निवास करती हैं और संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन कर रही हैं. वास्तव में, पीएम उदय योजना के अंतर्गत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री करा सकते हैं.
उपराज्यपाल कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित 10 शिविरों में अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़े 432 आवेदनों में से 285 का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया. इस दौरान 101 महिलाओं को स्वामित्व के दस्तावेज प्रदान किए गए.
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क्या है PM उदय योजना?
प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) का उद्देश्य दिल्ली की 1,731 अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति के मालिकाना हक प्रदान करना है. यह अधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता से संबंधित नियम, 2019 के तहत दिए गए हैं.
डीडीए के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संपत्ति अधिकारों के आवंटन से इन कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति की खरीद-फरोख्त में कोई रुकावट नहीं आती है. इसके अलावा, निवासियों को इन संपत्तियों के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा भी मिलती है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि यदि निवासी मौजूदा संरचनाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वे आवश्यक नक्शा भी स्वीकृत करा सकते हैं.
योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी
दिल्ली में PM उदय योजना का शुभारंभ 29 अक्टूबर, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा किया गया था. इस योजना का उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में निवास करने वाले लगभग 40 लाख व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के माध्यम से उनके आवास का स्वामित्व प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत 1.27 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, और 29 हजार से ज्यादा लोगों को एग्रीमेंट टू सेल प्राप्त हो चुका है.
PM-Uday Scheme क्या है?
दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनियाँ स्थित हैं. इन कॉलोनियों में निवास करने वाले घर के मालिकों को मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर, 2019 को एक योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 40 लाख लोगों को DDA के माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक देना है. इस योजना के अंतर्गत 1.27 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, और 29 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को conveyance deed या Agreement to Sale प्रदान किया जा चुका है.
PM उदय योजना के क्या-क्या फायदे हैं?
घर के मालिक बिना किसी समस्या के संपत्ति का क्रय-विक्रय कर सकते हैं. मालिकाना हक प्राप्त करने के पश्चात बैंक से ऋण भी लिया जा सकता है. खाली भूमि पर आवास निर्माण के लिए लोग नक्शा भी स्वीकृत करा सकते हैं. इन क्षेत्रों में DDA सीवर लाइन बिछाने के साथ-साथ सड़क, पार्क, विद्यालय जैसी अनेक सुविधाएं भी प्रदान करेगा.
PM-UDAY स्कीम का लाभ किसे मिलेगा?
पीएम-उदय योजना का लाभ दिल्ली में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होगा, जिनके पास प्रॉपर्टी की बिक्री पत्र, उपहार पत्र या पावर ऑफ अटॉर्नी मौजूद है. इसके अतिरिक्त, यदि आपके पास बिक्री के लिए समझौता, कब्जा पत्र या कोई अन्य दस्तावेज है जिसमें प्रॉपर्टी के लिए भुगतान की जानकारी हो, तो वह भी मान्य होगा.
PM-UDAY योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
PM-Uday के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें: इस योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए pmuday.ncog.gov.in/login या DDA की वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं. DDA की वेबसाइट पर PM-Uday Cell टैब पर क्लिक करना आवश्यक है. इसके पश्चात ‘Registration’ पर क्लिक करने से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.
PM-UDAY Scheme के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
1 जनवरी 2015 से पूर्व निर्माण के प्रमाणों में शामिल हैं: स्टाम्प पेपर पर इंदेम्निटी बांड 1 और 2, साधारण कागज पर स्व-घोषणा, संपत्ति मालिक और प्रॉपर्टी की तस्वीर, पावर ऑफ अटॉर्नी या बिक्री के अनुबंध की संपूर्ण श्रृंखला, भुगतान की रसीद और कब्जे के प्रमाण, बिजली का बिल, साधारण कागज पर आवेदक के हस्ताक्षर, पैन कार्ड और आधार कार्ड.
किन लोगों को PM-UDAY स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा?
यदि आपकी भूमि वन विभाग के अधीन है, प्राचीन या पुरातात्त्विक स्थलों पर स्थित है, MPD-2021 के Zone-O में आती है, यमुना बाढ़ क्षेत्र में है, सड़क के मार्ग या मास्टर प्लान रोड पर स्थित है, उच्च वोल्टेज तारों के मार्ग में आती है, दिल्ली के रिज क्षेत्र में है, या किसी कानून के अंतर्गत आती है, तो यह विशेष ध्यान देने योग्य है.
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