दीपक ताम्रकार,डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. जिला न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म के बाद तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलता और जान से मारने की धमकी देता था. पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
जानकारी के मुताबिक पूरा मामला समनापुर थाना क्षेत्र की जनवरी 2018 की है. 22 वर्ष आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ सत्तू पनरिया ने नाबालिग के साथ घर में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया था. इसी दौरान नाबालिग के साथ फोटो खींच लिया था. जिसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे की डिमांड करता था. जान से मारने की भी धमकी देता था. जिसकी शिकायत समनापुर थाने में दर्ज कराई गई थी.
इस मामले की जांच उप निरीक्षक स्वाति शर्मा ने की. अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया गया. जहां चार साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है. विशेष जिला न्यायाधीश ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) और धारा 376(2)(झ) के तहत आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ सत्तू पनरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 1 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
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