शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध निर्माण को वैध करने की सीमा 20 प्रतिशत बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर इसे 10% से 30% कर दिया है। आवासीय भवनों की 12 फीसदी और व्यावसायिक भवनों की कंपाउंडिग फीस कलेक्टर गाइडलाइन की 18 प्रतिशत होगी।

अवैध निर्णाम को वैध करने की सुविधा केवल उन्हें ही मिलेगी, जिन्होंने 1 जनवरी 2021 से पहले बिल्डिंग की परमिशन ली है। सरकार ने 30 प्रतिशत की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की है। प्रदेश के सभी नगरी निकायों में अवैध निर्माणों को वैध करने का अभियान चलाया जाएगा। जारी आदेश के मुताबिक, 31 अगस्त के बाद बड़े स्तर पर अवैध निर्माणों को तोड़ने का जिक्र है।

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आपको बता दें कि एमपी में लंबे समय से डेवलपर्स और बिल्डर्स कंपाउंडिंग की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी के पहले सप्ताह में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसरों को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी हो गई। पूर्व की शिवराज सिंह सरकार ने भी 31 अगस्त 2021 को कंपाउंडिंग की सीमा 30 प्रतिशत कर दी थी, लेकिन 2022 में इसे वापस ले लिया था।

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