वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी महिला को पहले से पता है कि पुरुष शादीशुदा है और उसकी पत्नी जीवित है, इसके बावजूद वह उसके साथ संबंध में रहती है तो ऐसे संबंध को परिस्थितियों के आधार पर विवाह की प्रकृति वाला संबंध नहीं माना जा सकता. ऐसे में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत पाने के लिए जरूरी घरेलू संबंध की बुनियादी शर्त पूरी नहीं होती. मामले में जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई.
बता दें, कि सूरजपुर निवासी महिला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसमें बताया गया, कि उसने उग्रनारायण सिंह के साथ मंदिर में शादी की थी. इसके बाद दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहे. दोनों साथ में रहे हैं, इसलिए उनका संबंध घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 (एफ) के दायरे में डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाना चाहिए. वहीं, उग्र नारायण सिंह की तरफ से इसका विरोध करते हुए बताया कि उसकी शादी वर्ष 2000 में अनंत कुमारी से हो चुकी थी और इस विवाह से दो बच्चे हैं. महिला को उसकी शादी व बच्चों की पहले से जानकारी थी. तर्क दिया कि पहली वैध शादी कायम रहते दूसरी शादी की अनुमति नहीं है. साथ ही महिला और पुरुष का आपसी पारिवारिक रिश्ता भी हिंदू मैरिज एक्ट में प्रतिबंधित संबंध की श्रेणी में आता है. इसलिए उनके रिश्ते को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत विवाह की प्रकृति वाला संबंध नहीं माना जा सकता.
महिला ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत राहत के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर की अदालत में आवेदन लगाया था. 30 मार्च 2024 को मजिस्ट्रेट ने आवेदन खारिज कर दिया. इसके खिलाफ महिला ने अपील की, लेकिन द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर ने 8 दिसंबर 2025 को निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा. इसके बाद महिला ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन लगाई थी.
हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता महिला और पुरुष ममेरे रिश्ते में थे. ऐसे रिश्तों के भाई-बहन के बच्चों के बीच विवाह प्रतिबंधित रिश्ते की श्रेणी में आता है. ऐसा विवाह तभी मान्य हो सकता है, जब दोनों पक्षों पर लागू कोई मान्य प्रथा या रूढ़ि इसकी अनुमति देती हो. इस मामले में ऐसी किसी प्रथा को साबित नहीं किया गया है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना.
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H


