Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव के दौरान वोटरों की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वोटरों को वोट डालने के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य अधिकारित दस्तावेजों को पहचान के सबूत के तौर पर मान्यता दी है. इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज वोटर अपनी पहचान के तौर पर पोलिंग स्टेशन पर साथ ले जा सकता है.

भारत निर्वाचन आयोग ने अपने हुक्मों में कहा है कि वह वोटर जो चुनाव फोटो पहचान पत्र पेश करने के योग्य नहीं हैं, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 अन्य दस्तावेज पेश कर सकते हैं.

भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के बारे जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि जिन वोटरों के पास चुनाव फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकखाने की ओर से जारी फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी हेल्थ स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/ राज्य सरकारों/ पब्लिक क्षेत्र के अदारों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र, एमपीएमएलए को जारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलटी पहचान पत्र जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता की ओर से जारी किया हो को दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं.

उन्होंने सभी वोटरों को पूरे उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेकर वोट डालने की अपील की है. सिबिन सी ने कहा कि निर्वाचन आयोग का “इस बार 70 पार“ का लक्ष्य है और वोटरों की सक्रिय भागीदारी के बिना इसको पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी वोटर अपनी वोट का जरूर इस्तेमाल करें.