रायपुर। शोभित राम जैसे किसानों के लिए वो कठिन दिन थे, जब उसके जैसे किसानों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने और जरूरी प्रमाण पत्र के लिए पटवारी से लेकर तहसील तक का चक्कर काटना पड़ता था। इसके बावजूद भी उनका कार्य हो जाए, यह निश्चित नहीं था। अब समय बदल गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को न सिर्फ कड़ाई से लागू कराना सुनिश्चित किया है, बल्कि समय-सीमा के भीतर इस अधिनियम अन्तर्गत उपलब्ध सेवाओं का लाभ आवेदनकर्ताओं को मिल सके, इस दिशा में भी अधिकारियों को निर्देशित किया है।

इसी पहल का परिणाम है कि कोरबा जिले के लोक सेवा केंद्र में आवेदन करने के बाद महज आधे घंटे के भीतर शहर से 60 किलोमीटर दूर चिर्रा गांव से आये किसान शोभित राम, बुधवारो बाई को नक्शा, खसरा, बी-वन, बी-टू जैसे आवश्यक दस्तावेज बहुत ही कम शुल्क में आसानी से मिल गया। कोरबा विकासखण्ड अन्तर्गत ग्राम चिर्रा का आश्रित ग्राम पतरापाली की बुधवारो बाई एवं पति धनेश राम तथा बुधवारो बाई का भाई शोभित राम परिवार के साथ मिलजुलकर खेती-किसानी करते हैं। गांव में लगभग 35 एकड़ खेत है।

बुधवारो बाई के भाई शोभित राम ने बताया कि गांव से शहर जाना बहुत कम ही होता है। अब चूंकि मानसून नजदीक है ऐसे में खेतों में फसल लेने की तैयारियां शुरू हो गई है। इस दौरान जरूरी काम के लिए खसरा, नक्शा, बी-वन, बी-टू जैसे दस्तावेज के लिए लोक सेवा केंद्र पहुंचे थे। घर से निकलते वक्त सोचा था कि आज एक दिन में प्रमाण पत्र मिलेगा या नहीं, कहीं दोबारा लोक सेवा केंद्र तो आना नहीं पड़ जायेगा। लेकिन यहां आवेदन करने के महज 30 मिनट के भीतर ही हाथों में सभी प्रमाणित दस्तावेज मिल गया। उसने बताया कि पहले पटवारी तहसील का चक्कर लगाने के साथ ही अधिक रूपए भी खर्च करने पड़ते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक सेवा गारंटी योजना को कड़ाई से लागू कर हम जैसे किसानों की मुश्किलें दूर कर दी है।

किसान शोभित राम ने बताया कि 83 हजार का ऋण भी माफ हो गया है। ग्राम पतरापाली का किसान राम प्रसाद मंझवार का नौ एकड़ खेत है। कुल 12 सदस्य परिवार में हैं। उसने बताया कि एक सप्ताह पूर्व ही उसने भी लोकसेवा केंद्र से नक्शा, खसरा, बी-वन, बी-टू की प्रमाणित प्रति निकलवाया था। उसने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम से उसे भी मिनटों में बहुत ही कम शुल्क में प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हो गये थे।

शुल्क एवं समय सीमा है निर्धारित

लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा एवं शुल्क संबंधित दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित है। जाति प्रमाण पत्र हेतु समय सीमा 30 दिन एवं शुल्क तीस रूपये, निवास एवं आमदनी प्रमाण हेतु समय सीमा 30 दिन एवं शुल्क तीस रूपये, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु समय सीमा सात दिन एवं शुल्क 30 रूपये, मीसल हेतु समय सीमा सात दिन शुल्क दस रूपये निर्धारित है। लोक सेवा केंद्रों में खसरा, नक्शा, बी-वन जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन देने के साथ ही प्रदान किया जाता है। इसके लिए स्केनिंग, कंप्रेसिंग एवं प्रति पृष्ठ पांच रूपये की दर से प्रिंटिंग शुल्क लिया जाता है।