भोपाल। हाईकोर्ट से ‘पद्मावत’ को हरी झंडी मिलने के बाद मध्यप्रदेश में पुलिस और प्रशासन को हाई अलर्ट कर दिया गया है। रविवार को छुट्टी के दिन मंत्रालय (गृह विभाग) ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। देर शाम जारी सरकारी आदेश में यह साफ निर्देश दिए गए हैं कि फ़िल्म पद्मावत जिस भी टॉकीज या मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो वहां वहां 200 मीटर के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, समूह या प्रदर्शनकारी किसी भी तरह के हथियार, डंडे या आग्नेय वस्तु साथ लेकर न दिखे। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया जाए। गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को इसके लिए पाबन्द किया है। जो निर्देश दिए गए हैं, वह एक तरह से प्रतिबंधात्मक धारा 144 की अनुमति की ओर भी संकेत दे रहे हैं। गौरतलब है, संजय लीला भंसाली की विवादस्पद फ़िल्म ‘पद्मावत” को करणी सेना और राजपूत संगठनों के कड़े विरोध के कारण मध्यप्रदेश सहित 4 राज्यों में बैन कर दिया गया था। शनिवार को मदयप्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर राज्य सरकार को अब सुप्रीमकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करते हुए पद्मावत को पूरी सुरक्षा के साथ रिलीज कराने को कहा है।