शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलियासोत डैम में अवैध कब्जे को लेकर एनजीटी (NGT) का बड़ा फैसला सामने आया है। कलियासोत के किनारे 33 मीटर NO कंस्ट्रक्शन जोन होगा। वहीं 31 दिसंबर तक सैकड़ों कब्जे हटाने होंगे। राजधानी भोपाल की एकमात्र नदी कलियासोत के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। एनजीटी ने दिसंबर तक सरकार को 33 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण हटाने के आदेश दिया है।

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कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में 50 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए जाएंगे। वहीं यह 33 मीटर क्षेत्र हमेशा ग्रीन बेल्ट रहेगा। एनजीटी ने यह ऐतिहासिक फैसला कलियासोत नदी के संरक्षण को लेकर सुनाया है। डैम के किनारे कब्जे को लेकर समय समय पर हटाए जाने की मांग उठती रही है। स्वंय सेवी संस्था (एनजीओ) ने मामले की शिकायत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में की थी।

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