शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणेश उत्सव को लेकर जोरो शोरो से तैयारियां की जा रही है। इसी बीच भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने गणेश प्रतिमाओं को लेकर आदेश जारी किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार गणेश प्रतिमाओं में पीओपी का इस्तमाल नहीं किया जाएगा।
पेंशनर्स को 42% महंगाई राहत: CG के CM भूपेश ने MP के CM शिवराज को लिखा पत्र, DR बढ़ाने मांगी सहमति
गणेश प्रतिमाओं को लेकर राजधानी में गाइडलाइन जारी हुई है। इस गाइडलाइन के अनुसार मिट्टी से बनाने के साथ मूर्तियों पर सिंथेटिक रंगों पर रोक लगाई गई है। वहीं नई गाइडलाइन का सही रूप से पालन हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए नगर निगम की एक टीम तैयार की गई है।
गाइडलाइन को लेकर कलेक्टर ने ट्वीट भी किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का उपयोग करते हुए संपूर्ण भोपाल जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस की सामाग्री, विषाक्त रंगों से निर्मित मूर्ति और उनके विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किए है।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus