अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित बावर्ची रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी और कॉकरो देखने के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वहीं मिलावट से मुक्ति अभियान में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 15 प्रकरणों में आदेश पारित करते हुए ADM हरेंद्र नारायण ने 13 लाख 80 हज़ार का जुर्माना लगाया है।

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रेस्टोरेंट का लाइसेंस हुआ सस्पेंड

होशंगाबाद रोड पर स्थित बावर्ची रेस्टोरेंट में निरीक्षण के दौरान किचन में गंदगी और कॉकरोच मिले। जिसके बाद सुरक्षा प्रशासन विभाग ने रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही सुरक्षा प्रशासन विभाग ने संचालक को व्यवसाय बंद करने के आदेश देते हुए खाद्य अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर व्यवसाय बंद करने के लिए कहा।

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खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के की ताबड़तोड़ कार्रवाई

प्मिलावट से मुक्ति अभियान में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 15 प्रकरणों में आदेश पारित करते हुए ADM हरेंद्र नारायण ने 13 लाख 80 हज़ार का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई में बड़े स्टोर पर भी जुर्माना लगाया गया। होशंगाबाद रोड के स्थित बेस्ट प्राइस के ख़िलाफ़ अमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय के आरोप में दो प्रकरणों में कुल ढाई, लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

ADM हरेंद्र नारायण ने अमानक पनीर का विक्रय करने के आरोप में मुरैना निवासी विकास वर्मा के ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं भोपाल स्थित महेंद्र मावा भंडार के ख़िलाफ़ अमानत मावा और पनीर बेचने के आरोप में डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही मुरैना स्थित राठी और आयल मिल के ख़िलाफ़ अमानक खाद्य तेल बनाने और बेचने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो नर्मदा फ़्रेश बेवरेज के ख़िलाफ़ मिथ्याछाप पानी बनाने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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