भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले विधानसभा का आखिरी सत्र कल से यानी 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और 15 जुलाई तक चलेगा। इसके लिए आज शाम 7.30 बजे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस 4 दिवसीय मानसून सत्र में विपक्ष शिवराज सरकार पर हमलावर हो सकता है।
इन मुद्दों को रखा जाएगा सामने
प्रदेश में बीते दिनों विभिन्न शहरों से आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के वीडियो सामने आए है। इस मुद्दे को लेकर भी सत्र में बहस हो सकती है। सीधी, ग्वालियर, इंदौर में हुए अत्याचार पर विपक्ष वार करेगा। इसके साथ ही कई विषय को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती हैं। महाकाल लोक और सतपुड़ा में लगी आग इस सत्र के गंभीर मुद्दे हो सकते हैं।
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सीएम शिवराज ने दिए निर्देश
शिवराज सरकार और मंत्रियों ने भी की पूरी तैयारी कर ली है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा है कि, विधानसभा के अंतिम सत्र में तथ्य और तर्कपूर्ण ढंग से प्रश्नों के उत्तर मंत्री दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि, विधानसभा में प्रश्नों के उत्तर में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। वहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उत्तर ठीक ढंग से तैयार कर भेजें जाएंगे। इसके साथ ही बैठक में बताया गया हैं कि तारांकित, अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए जाएं। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने ध्यानाकर्षण और संभावित प्रश्नों के उत्तरों की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।
कांग्रेस ने बुलाई बैठक
कांग्रेस ने विधायकों की बैठक बुलाई है। जिसमें कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 6 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में सीधी, ग्वालियर, इंदौर में आदिवासी और दलित लोगों के साथ हुई मारपीट और अत्याचार जैसी घटनाओं पर चर्चा की जाएगी।
5 विधेयक होंगे शामिल
मध्यप्रदेश का अंतिम सत्र हंगामेदार रहने वाला हैं। पांच दिवसीय सत्र विधानसभा के अंतिम मानसून सत्र में 5 विधयक रहने वाले है। इसके साथ ही कुल 1642 प्रश्न सामने रखे जाएंगे। विधानसभा के आखिरी सत्र में हुक्का बार पर प्रतिबंध, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिशत और व्यापार तथा वाणिज्यिक उत्पादन और वितरण का विनिमय में संशोधन विधेयक आएंगे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन संशोधन विधेयक, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक शामिल होंगे।
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