कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए यह कहा कि, उम्र किसी भी प्रतिभा को रोकने का या आगे बढ़ने का क्राइटेरिया नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की उम्र यह तय नहीं कर सकती कि वह पढ़ाई करेगा या नहीं। अदालत ने सुनवाई में माना कि केवल आयु सीमा लगाकर किसी को शिक्षा के अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता।
दरअसल, मामला जबलपुर के रहने वाले 11 वर्षीय विलक्षण छात्र आरव सिंह पटेल का है। जिसके एडमिशन को लेकर उसके माता-पिता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि केवल आयु सीमा लगाकर शिक्षा के अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सीबीएसई चेयरमैन को निर्देश दिए कि छात्र का आईक्यू टेस्ट तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से कराया जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर नौवीं कक्षा में प्रवेश को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाए।
11 साल में 9वीं में एडमिशन चाहता है आरव
19 मार्च 2014 को जन्मा 11 साल का आरव पटेल वर्तमान में सेंट कान्वेंट स्कूल, रांझी में कक्षा 8 तक की पढ़ाई कर चुका है। लेकिन आरव को कक्षा नवमी में एडमिशन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सीबीएसई के क्राइटेरिया के हिसाब से उसकी उम्र 11 साल है। यही वजह है कि आरव टैलेंटेड होने के बावजूद एडमिशन के लिए जगह भटक रहा है। आरव के माता पिता को तमाम जगह ठोकर खाने के बावजूद भी जब आरव को सीबीएसई बोर्ड में नौवीं क्लास में एडमिशन नहीं दिया गया तो थक हारकर माता-पिता ने हाई कोर्ट का रुख अख्तियार किया।
आरव के माता पिता ने बताया कि आरव के टैलेंट होने के बाद में भी आरव जगह-जगह भटक रहा था। आरव के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बेटे की असाधारण प्रतिभा और अकादमिक प्रदर्शन के बावजूद आयु सीमा के कारण उसे कक्षा 9 में प्रवेश से रोका जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हाईकोर्ट ने स्कूल के प्रिंसिपल, सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्टर को निर्देश दिए कि वह आरव का एक इंटरव्यू कंडक्ट करें। जिसके लिए तीन सदस्य टीम बनाई जाए और उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जाए।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें