चंकी पांडे, इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक 17 साल की दिव्यांग (ना बोल सकती ना सुन सकती) नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने साइन लेंग्वेज के माध्यम से पहले बात करना शुरू किया फिर बाहर घुमाने के नाम पर उज्जैन-इंदौर रोड पर नाबालिग के साथ रेप किया।

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मामला 26 दिसम्बर 2021 का है. जहां लसूड़िया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 17 साल की नाबालिग दिव्यांग के साथ एक युवक ने पहले दोस्ती की फिर उसे घुमाने के बहाने घर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी रोजाना रात 11 बजे दिव्यांग को वीडियो कॉल करता था। आरोपी साइन लैंग्वेज जानता था, जिसके माध्यम से दोनों के बीच बातचीत हुई।

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रोजाना मोबाइल होने वाली बातचीत दोस्ती में तब्दील हो गई। जिसका आरोपी ने फायदा उठाया. इसी बीच घर पर परिजनों के न होने के बाद आरोपी नाबालिग को घुमाने के बहाने घर से बाहर ले गया। इस दौरान आरोपी ने उज्जैन-इंदौर रोड पर उसके साथ रेप किया। इधर, जब किशोरी की मां जब काम से लौटी तो देखा की घर में बेटी नहीं है। जिसके बाद उसने खोजबीन शुरु की, लेकिन दिव्यांग नहीं मिली।

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बेटी के न मिलने पर परिजनों ने लसूड़िया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती की तलाश शुरु की और गंभीर हालत में उसे बरामद किया। पुलिस ने मामले में देपालपुर के आरोपी विजय सोलंकी गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में जिला एवं सत्र कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को अलग-अलग धाराओें में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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