अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्य प्रदेश के आईपीएस अरविंद तिवारी की निलंबन अवधि बढ़ा दी गई है. अरविंद तिवारी का निलंबन 120 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है. पीएचक्यू ने उन पर लगे आरोपों को जांच में सही पाया है. अरविंद झाबुआ में एसपी रहते हुए सस्पेंड किए गए थे.
दरअसल झाबुआ जिले के छात्रावास की छात्रों के साथ अशोभनीय और अभद्र व्यवहार के लिए अरविंद तिवारी को निलंबित किया गया था. मुख्यमंत्री शिवराज ने खुद निलंबन के आदेश दिए थे. 19 सितंबर को निलंबन आदेश जारी हुआ था.
अरविंद तिवारी को आरोप पत्र जारी किए गए थे जिसका जवाब अभी तक उनकी तरफ से नहीं दिया गया. इससे पहले 60 दिन की निलंबन अवधि 16 नवंबर तक थी, जिसे बढ़ा दिया गया है. मप्र शासन के गृह विभाग के अवर सचिव ने आदेश जारी किया है.
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