कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का पालन उसका ही विभाग (हाईकोर्ट का रजिस्टर विभाग) पालन नहीं कर रहा है। जिसे लेकर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। जिसमें कोर्ट के आदेश का उल्लघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

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बता दें कि, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 4 अगस्त 2023 को आदेश किया था कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण 4 सितंबर 2023 के सप्ताह में सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। लेकिन आदेश के बाद भी 4 सितंबर 2023 के सप्ताह में ओबीसी संबंधित आरक्षण के प्रकरण सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष लिस्ट नहीं किया गया। जिससे व्यथित होकर अनेक पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने हाइकोर्ट के रजिस्टार जनरल रामकुमार चौबे सहित लिस्टिंग शाखा के रजिस्ट्रार, आईटी रजिस्ट्रार संदीप शर्मा और अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों से इस बात के संबंध में निवेदन किया और बताया कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर एक रजिस्ट्रार ने दूसरे के ऊपर और दूसरे ने तीसरी के ऊपर उल्लंघन का कारण बताएं बिना पालन करने में असमर्थता जाहिर की।

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लगभग एक महीना बीतने पर भी न्यायालय द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2023 को पारित आदेशों का पालन नहीं किया गया। इस बात से व्यथित होकर ओबीसी आरक्षण विरोधी याचिका में इंटरविनर जिला सिंगरौली निवासी अधिवक्ता बृजेश कुमार शाहवाल ने रजिस्ट्रार जनरल राम कुमार चौबे, लिस्टिंग शाखा के रजिस्ट्रार हेमन्त जोशी और आईटी रजिस्ट्रार संदीप शर्मा को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर न्यायालय की अवमानना पर कार्रवाई की मांग की गई है।

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