शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में अब ईंट भट्ठों के लिए खनिज विभाग ने नई गाइडलाइन तय की है। जिसके चलते अब कहीं पर भी मिट्टी का खनन नहीं कर सकेंगे। ईंट बनाने वाले कारीगरों को परिवहन के लिए मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पास के जरिए ईट ट्रांसपोर्ट होंगे। वहीं ईंट बेचने पर कुम्हारों को सरकार को राजस्व देना होगा।

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बढ़ते हुए मिट्टी के खनन को देखते हुए खनिज विभाग ने ईट भट्ठों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के अनुसार ईट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई के लिए कलेक्टर परमिशन देंगे। बिना परमिशन के मिट्टी की खुदाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही ईंट बनाने वाले कारीगरों को परिवहन के लिए मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी।

प्रदेश में माटीशिल्पी कामगारों को माटी उत्पाद के लिए स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए यह गाइडलाइन तय की गई है। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में खनिज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों के तहत प्रदेश में माटीशिल्प कामगारों को माटी उत्पात के लिए स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत के लिए कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है। प्रदेश में अब नई गाइडलाइन के अनुसार ही अब मिट्टी खोदी जा सकेगी।

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