शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh State Election Commission) की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में OBC के लिए आरक्षित सभी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग ने शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) को पंचायत चुनाव में OBC सीटों पर आरक्षण के लिए आदेश जारी किया है। फिलहाल अभी सामान्य और एसटी/एससी सीटों पर चुनाव करने का निर्णय लिया गया। वहीं आयोग राज्य सरकार से अभिमत मांग सकता है। 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) पर रोक लगाने के बाद मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh Election Commission) की अहम बैठक राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त वीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधि-विशेषज्ञ की राय ली गई।

बैठक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि चुनाव पर किसी तरह की रोक नहीं है। पूरा मामला OBC के लिए आरक्षित सीटों को लेकर है। फिलहाल अभी सामान्य और एसटी/एससी सीटों पर चुनाव होंगे। अगले एक सप्ताह ओबीसी सीटों पर आरक्षण की प्रक्रिया की जांच की जाएगी। अभी सिर्फ सामान्य और एसटी, एससी सीटों पर चुनाव होंगे।

बता दें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) पर सुनवाई के बाद पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी सीटों को फिर से नोटिफाई करने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) में आदेश को लेकर मंथन हुआ था। बैठक में आगे की रणनीति तैयार करने आयोग विधि-विशेषज्ञों से राय लेने पर चर्चा हुई थी। साथ ही आयोग सीधे सरकार को भी निर्देशित कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए।

शुक्रवार शाम आयोग ने ओबीसी सीटों पर चुनाव कराने लगाई थी रोक 

शुक्रवार देर रात राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं करने का आदेश जारी किया था। । मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ( Madhya Pradesh State Election Commission) ने पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव करने पर रोक लगा दी थी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग इस संबंध में कार्रवाई के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया था।

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