पीयूष जायसवाल, नागदा (उज्जैन)। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले (Ujjain) के उन्हेल (Unhel) में गौ हत्या के मामले में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों पर रासुका की धारा लगाई है। हिंदू संगठनों ने कुछ दिनों पहले हुए गौ हत्या (Cow slaughter) के मामले में फरार आरोपियों को पकड़ने और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नगर बंद किया था ।
इस मामले में एक्शन लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने उन्हेल निवासी कालू पठान पिता शौकत पठान, आमीर पिता राजा खां, आजाद शाह पिता इशहाक शाह और शाकिर पिता इलियास के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3 की उप धारा-2 के अधीन केन्द्रीय जेल में निरुद्ध होने के दिनांक से आगामी तीन माह के लिये जेल में बंद करने के आदेश जारी किये हैं।
इन चारों आरोपियों पर बीते 17 फरवरी को गोवंश वध करने का आरोप है। इनके विरूद्ध थाना उन्हेल में धारा-429 4.6.9 मप्र गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर चारों अपराधियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करने के आदेश जारी कर दिये हैं।
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