बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को झटका देते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि आज (2 दिसंबर) हो रहे सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के परिणाम कल (3 दिसंबर) की बजाय 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे. साथ ही जिन 20 से अधिक स्थानों पर आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे, जहां 20 दिसंबर को मतदान होगा और 21 दिसंबर को ही सभी जगहों के परिणाम एक साथ घोषित करने होंगे.

दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और कुछ अदालती मामलों का हवाला देकर कुल 288 में से कम से कम 20-24 नगर परिषदों व नगर पंचायतों में चुनाव स्थगित कर दिया था. अब इन जगहों पर चुनाव 20 दिसंबर को होंगे और सभी चुनावों के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित करने होंगे. हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक हाईकोर्ट के फैसले पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

सैकड़ों उम्मीदवारों ने की थी अपील

यह फैसला उन सैकड़ों उम्मीदवारों की अपीलों के बाद लिया गया जिनके नामांकन रिजेक्ट कर दिए गए थे. महाराष्ट्र म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स-1966 के मुताबिक, ऐसी अपीलों का निपटारा 22 नवंबर तक होना जरूरी था, ताकि नाम वापसी के लिए तीन दिन का समय मिले और फिर सिंबल आवंटन हो. लेकिन कई जगहों पर अपील पेंडिंग रहने के बावजूद फाइनल लिस्ट बना दी गई और सिंबल बांट दिए गए. SEC ने इसे गंभीर प्रक्रिया उल्लंघन माना और 29 नवंबर को आदेश जारी कर पूरी प्रक्रिया रोक दी.

कई पार्टी हैरान

इस अचानक बदलाव से सभी राजनीतिक दल सकते में हैं. कैंपेन अपने चरम पर था, पोस्टर-बैनर लग चुके थे, रैलियां हो रही थीं. अब पार्टियों को 18 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है, लेकिन खर्च और रणनीति दोनों बिगड़ गए. SEC ने चुनाव अधिकारियों को भी फटकार लगाई है कि साफ दिशा-निर्देश होने के बावजूद नियमों की अनदेखी की गई.

CM फडणवीस ने किया था फैसला का विरोध

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा 288 स्थानीय निकायों में से 24 में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव स्थगित करने के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए आयोग के स्थगित करने के फैसले को ‘मनमाना, कानूनी रूप से अस्थिर और सैकड़ों उम्मीदवारों के साथ गहरा अन्याय’ करार दिया था. उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों ने पूरी चुनावी तैयारी और प्रचार कर लिया था, फिर भी आयोग ने एकतरफा फैसला लिया.

‘मैं ये नहीं कहूंगा आयोग ने गलती की’

हाईकोर्ट के आज के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए CM फडणवीस ने कहा, ‘उन्होंने फैसला नहीं देखा है, अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका पालन करना होगा. ‘मैं ये नहीं कहूंगा कि राज्य चुनाव आयोग ने गलती की है, लेकिन उन्होंने कानून की गलत व्याख्या की है. सिर्फ़ इसलिए कि कोई अदालत गया है, चुनाव स्थगित कर दिया गया है, जबकि अदालत ने कोई स्थगन नहीं दिया है.’

जहां गड़बड़ी नहीं हुई वहां पुरानी तारीख पर ही होगा चुनाव

राज्य में कुल 300 से ज्यादा नगर निकायों के चुनाव होने हैं. जहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वहां पुरानी तारीखों पर ही वोटिंग होगी. बाकी जगहों पर नया शेड्यूल लागू रहेगा. इस फैसले से साफ है कि SEC अब चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन पर कोई समझौता नहीं करेगा.

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