Maharashtra Government Social Media New Rules: महाराष्ट्र सरकार ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए नया नियम जारी किया है। नए नियम के मुताबिक सरकार की आलोचना करने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। नये नियम में सरकार की नीतियों की आलोचना और प्रतिबंधित ऐप्स का उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए यह नया नियम सरकारी कर्मचारी के लिए लेकर आई है।

इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी राज्य सरकार के साथ-साथ देश में किसी अन्य सरकार की मौजूदा या पिछली नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। सोमवार  (28 जुलाई) को जारी नए सोशल मीडिया दिशानिर्देशों में यह जानकारी दी गई। एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को व्यक्तिगत और आधिकारिक उपयोग के लिए सोशल मीडिया पर अलग-अलग अकाउंट रखने होंगे।

जीआर में यह भी कहा गया कि उन्हें ऐसे ऐप का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जो राज्य सरकार या केंद्र द्वारा प्रतिबंधित किए गए हों। जीआर में कहा गया है कि इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम 1979 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की नीति की आलोचना सोशल मीडिया पर नहीं

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है या किसी राजनीतिक घटना के बारे में सोशल मीडिया पर निगेटिव कमेंट करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।

ऐसे मामलों में महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1979 के तहत एक्शन लिया जाएगा। यह नियम हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए बनाया गया है। इनमें कार्यरत, संविदा, स्थानीय शासील, सार्वजनिक क्षेत्र और सरकार से संबद्ध संस्थानों के कर्मचारी, सभी शामिल हैं।

महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देश

  1. प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं- किसी भी प्रतिबंधित साइट या फोन ऐप का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाई गई है।
  2. सिर्फ ऑथराइज्ड अधिकारी जानकारी शेयर करेंगे- सरकारी योजनाओं की जानकारी केवल पहले से स्वीकृत किए गए कर्मियों को ही सोशल मीडिया पर शेयर करने की इजाजत होगी।
  3. सेल्फ प्रमोशन प्रतिबंधित- सरकारी योजनाओं की सफलता पर पोस्ट शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपनी तारीफ या सेल्फ प्रमोशन न करने की सलाह दी गई है।
  4. प्राइवेट डॉक्यूमेंट की सुरक्षा- बिना किसी अनुमति के सरकारी दस्तावेज सोशल मीडिया पर अपलोट करना पूरी तरह से वर्जित है।
  5. अकाउंट ट्रांसफर- अगर सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट अगली नियुक्ति से शेयर करना जरूरी होगा।

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