महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब मस्जिदों के लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को मुद्दा बनाया है. पार्टी ने कहा है कि जो मस्जिद जोर से लाउडस्पीकर बजाती है. उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत करेगी. गुरुवार को बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भांडुप पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से मुलाकात की इस दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई .

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बीजेपी ने भांडुप के सोनापुर और नाहुर रोड की मस्जिदों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग करने पर आपत्ति जताई. बीजेपी ने कहा कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज शोर प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करती है और इस अनुमति को हर महीने अपडेट किया जाता है. पिछले पूरे साल यानी 365 दिनों तक लाउडस्पीकर का उपयोग हुआ है. बीजेपी ने कहा कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज शोर प्रदूषण कानून का उल्लंघन कर रही है.

‘प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए’

बीजेपी ने कहा कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज से प्रदूषण नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आसपास रहने वालों को दिक्कत हो रही है. उन्होंने पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तुरंत कार्रवाई की मांग की और पूछा कि क्या मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी गई है या नहीं.

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भांडुप प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अजान की आवाज तेज होने से कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. भांडुप पुलिस स्टेशन ने सोसायटी को कानून का पालन करने की अनुमति दी है. यदि वे 30 दिनों के लिए अनुमति मांगते हैं, तो फिर से अनुमति दी जाएगी.

इससे पहले लगाया था जुर्माना

19 मई 2023 को मोहम्मदी जामा मस्जिद सोनियापुर वैथुन में पहले एक मामले में कार्रवाई की गई थी, जहां जमील अहमद खान पर कानून का उल्लंघन करने के लिए 12500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था. इसके अलावा, एक अगस्त उसी साल मस्जिद के कार्यकारी सदस्य पर कार्रवाई की गई.