केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में लाइसेंस के रंग, ऑनलाइन टेस्ट और जरूरी दस्तावेजों को लेकर कई प्रस्ताव शामिल हैं। हालांकि, ये बदलाव अभी प्रस्तावित हैं और अंतिम नियम जारी होने बाकी हैं।

भारतीयों और विदेशियों के DL का रंग होगा अलग

प्रस्ताव के मुताबिक, भारतीय और विदेशी नागरिकों के ड्राइविंग लाइसेंस अलग-अलग रंगों में जारी किए जा सकते हैं। लाइसेंस पर धारक की राष्ट्रीयता का उल्लेख भी किया जा सकता है।

DL टेस्ट में 75% अंक जरूरी

ऑनलाइन ‘सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल असेसमेंट’ में पासिंग मार्क्स 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की बेहतर समझ सुनिश्चित करना है।

दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया में बदलाव

ड्राफ्ट में उम्र और पते के प्रमाण के लिए शपथ-पत्रों का इस्तेमाल सीमित करने का प्रस्ताव है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं। इसके अलावा, आवेदकों के लिए ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी देना अनिवार्य हो सकता है।

एक फॉर्म से होंगे कई काम

DL रिन्यूअल, डुप्लिकेट लाइसेंस और व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव के लिए एक ही आवेदन फॉर्म लाने का प्रस्ताव है। कुछ ऑनलाइन सेवाओं पर फीस छूट और आवेदनों के निपटारे की समयसीमा तय करने की योजना भी शामिल है।

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