कमल वर्मा, ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कोर्ट (विशेष एनडीपीएस न्यायालय) ने 20 किलो गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने SAF (स्पेशल आर्म्ड फोर्स) जवान राजू सिंह तोमर और उसके साथी अल्बर्ट संजय विलियम्स को दोषी करार देते हुए दोनों को 9-9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
READ MORE: लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: BRC 5 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, सब इंजीनियर भी बना आरोपी, इधर दतिया में किसान से पटवारी ने ली रिश्वत
यह मामला 11 नवंबर 2020 का है, जब ग्वालियर जिले के डबरा में विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक टाटा टियागो कार को रोका, जिसमें राजू सिंह तोमर और अल्बर्ट संजय विलियम्स सवार थे। कार की तलाशी में डिक्की से एक ट्रॉली बैग और एक बिट्टू बैग बरामद हुआ, जिसमें तीन पैकेट में कुल करीब 20 किलो गांजा रखा था। पुलिस ने मौके पर ही गांजा जब्त किया, सैंपल लिए और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने सभी दलीलों, सबूतों और पुलिस जांच को सही ठहराते हुए दोनों को दोषी पाया। कोर्ट ने माना कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह वैध थी और गांजा तस्करी के सबूत स्पष्ट थे।
READ MORE: भोपाल में लगातार तीसरे दिन बम धमकी से मचा हड़कंप! JK हॉस्पिटल-यूनिवर्सिटी को उड़ाने की चेतावनी, ई-मेल में 1:30 बजे ब्लास्ट की वार्निंग
SAF जवान का शामिल होना मामले को और गंभीर बनाता है, क्योंकि राजू सिंह तोमर उस समय स्पेशल आर्म्ड फोर्स में तैनात जवान थे। यह घटना सुरक्षा बलों में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर सवाल उठाती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 20 किलो से अधिक गांजा तस्करी में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के आधार पर 9 साल की सजा सुनाई। दोनों दोषी अब जेल भेज दिए गए हैं। यदि जुर्माना नहीं चुकाया गया तो अतिरिक्त सजा भी हो सकती है।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

