‘वॉयस ऑफ हिंद’ आतंकी साजिश मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित NIA की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के 4 सदस्यों को 5 से 6 साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर कुल 99 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। NIA के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत ने यह सजा सुनाई। जांच एजेंसी के मुताबिक, चारों आरोपियों ने करीब 5 साल हिरासत में रहने के बाद आरोप तय किए जाने के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत ने उमर निसार उर्फ कासिम खुरासानी, रमीज अहमद लोन और तनवीर अहमद भट को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत छह-छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इनमें यूएपीए की धारा 17, 18, 18ए, 18बी, 19, 38 और 39 के साथ आईपीसी की धारा 153ए और 153बी शामिल हैं। अदालत ने उमर निसार को यूएपीए की धारा 18 और 18ए के साथ आईपीसी की धारा 120बी के तहत भी छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, अफशान परवेज जराबी को यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा मिली है। अदालत ने दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। उमर निसार पर 36 हजार रुपये, रमीज अहमद लोन पर 31 हजार रुपये, तनवीर अहमद भट पर 23 हजार रुपये और अफशान परवेज जराबी पर 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एनआईए के मुताबिक, ‘वॉयस ऑफ हिंद’ मामला ISIS की उस कथित साजिश से जुड़ा है, जिसके तहत भारत में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने, उन्हें संगठन से जोड़ने और आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। जांच एजेंसी के अनुसार, इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने अलग-अलग ऑनलाइन पहचान बनाकर भारत केंद्रित प्रचार सामग्री तैयार की और उसे इंटरनेट पर प्रसारित किया। इसी नेटवर्क के जरिये आईएसआईएस से जुड़ी ऑनलाइन पत्रिका ‘सावत-अल-हिंद’ यानी ‘वॉयस ऑफ हिंद’ तैयार कर विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए जाने का आरोप है।
एनआईए के अनुसार, ऑनलाइन प्रचार के जरिए युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की गई। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि नेटवर्क से जुड़े लोग युवाओं को सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों में जाने के लिए उकसाने का प्रयास कर रहे थे। जांच एजेंसी ने मामले को आईएसआईएस की ऑनलाइन गतिविधियों और भारत में युवाओं को प्रभावित करने की कथित साजिश से जोड़कर जांच की।
जांच में ‘वॉयस ऑफ हिंद’ की PDF और टेलीग्राम चैट मिली
‘वॉयस ऑफ हिंद’ मामले की जांच के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी मात्रा में डिजिटल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद करने का दावा किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, बरामद सामग्री में ‘वॉयस ऑफ हिंद’ पत्रिका की पीडीएफ फाइलें, आतंकियों के पोस्टर और कट्टरपंथी साहित्य शामिल थे। एनआईए के मुताबिक, जांच के दौरान आईएसआईएस से जुड़ी वेबसाइटों के लिंक और टेलीग्राम चैट भी बरामद किए गए। इसके अलावा हथियारों की खरीद से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जांच एजेंसी के हाथ लगी थी। जांच एजेंसी ने बताया कि बरामद अन्य सामग्री में आईएसआईएस के झंडे और बैनर तथा संगठन के झंडे वाली टी-शर्ट भी शामिल थीं। एनआईए ने इन डिजिटल और अन्य सामग्रियों को मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर पेश किया था।
‘वॉयस ऑफ हिंद’ मामले में किसकी क्या भूमिका?
अदालत ने इन चारों को दोषी ठहराते हुए पांच से छह साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जांच एजेंसी के मुताबिक, उमर निसार ‘वॉयस ऑफ हिंद’ पत्रिका, टेलीग्राम और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए आईएसआईएस की सामग्री के प्रसार, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने और भर्ती से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था। वहीं, रमीज अहमद लोन और तनवीर अहमद भट पर आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार करने और युवाओं को संगठन से जुड़ने के लिए प्रभावित करने की भूमिका होने का आरोप था। अफशान परवेज जराबी पर ‘वॉयस ऑफ हिंद’ के लिए लेखों के प्रकाशन और टेलीग्राम चैनलों के जरिए उनके प्रसार में शामिल होने का आरोप था। अदालत ने चारों की भूमिका को आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने से संबंधित पाया।
आठ आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट
एनआईए ने इस मामले में कुल आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। जांच एजेंसी ने इसके अलावा चार पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किए। चार आरोपियों को दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद मामले में बाकी आरोपियों के खिलाफ सुनवाई अभी लंबित है। एनआईए की ओर से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राहुल त्यागी के साथ अधिवक्ता जतिन खत्री और अमित रोहिल्ला अदालत में पेश हुए।
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