कमल वर्मा, ग्वालियर। एमपी के ग्वालियर में पॉक्सो एक्ट के तहत एक गंभीर मामले के विशेष न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला सिर्फ 8 महीने में सुनाया गया है।
दरअसल, अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय तरुण सिंह ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी रिंकू बाल्मीक को दोषी पाया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रसन्न यादव ने प्रभावी पैरवी की। मामले की खास बात यह रही कि सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां अपने बयानों से मुकर गई थीं। इसके बावजूद थाना सिरोल पुलिस के जुटाए गए सबूतों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध माना।
घटना 27 मई 2025 की है, जब पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को बिरला नगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय ने पीड़िता को हुई शारीरिक व मानसिक पीड़ा को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दो लाख रुपये प्रतिकर देने के निर्देश दिए हैं। वही सजा के बाद आरोपी को केन्द्रीय जेल ग्वालियर भेज दिया गया। कोर्ट ने अब आरोपी कपिल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हज़ार का जुर्माना भरने का आदेश दिया हैं।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक


