दरअसल, पांच सौ रूपये जुर्माना काटने के खिलाफ वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। चालान काटने को चुनौती देते हुए अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने इसे निरस्त करने व मानसिक प्रताड़ना करने के लिए दस लाख रुपये का मुआवजा की मांग की है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली आपदा प्रबंधन समिति और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
अपने एडवोकेट केसी मित्तल के माध्यम से दायर याचिका में सौरभ ने कहा कि नौ सितंबर को वह दफ्तर जा रहे थे तभी दिल्ली पुलिस ने बिना मास्क के कार चलाने को लेकर पांच सौ रुपए का चालान कर दिया। जबकि कार सार्वजनिक स्थल नहीं है। उन्होंने दलील दी है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के तहत निजी कार के अंदर नहीं सार्वजनिक स्थल में मास्क पहनने को कहा गया है। पुलिस की कार्रवाई से उनको मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित होना पड़ा। जिसके लिए उन्होंने मुआवजे की मांग की है।