नई दिल्ली . दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आज सुनवाई हुई. इसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई. कोर्ट ने सीबीआई को आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी और संबंधित दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी.

पिछली बार कोर्ट में पेशी के दौरान परिसर में बदसलूकी हुई तो इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी. लॉकअप रूम से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिसोदिया की पेशी हो रही है.

मामले में अन्य आरोपी अर्जुन पांडेय ने आज मामले में कोर्ट में पेशी से छूट मांगी. पांडेय ने कहा, वह दिल्ली से बाहर होने की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे. सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है.

गुरुवार को कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया को जेल में केवल परिवार के सदस्यों और अपने वकील से मिलने की अनुमति होगी. इनके अलावा वह बाहरी व्यक्तियों से मुलाकात नहीं करेंगे. इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया की पिछली पेशी के दौरान भीड़ इकठ्ठा होने पर नाराजगी जताई थी

ईडी की जांच पूरी

ईडी ने बताया है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की कथित संलिप्तता को लेकर जांच पूरी कर ली है. ईडी ने दावा किया है कि उसके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. उन्होंने कथित तौर पर विभिन्न माध्यमों से 622 करोड़ रुपये की आय अर्जित की थी.