नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. सिसोदिया की ओर से हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए बीमार पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दिया गया लेकिन कोर्ट से जमानत से इनकार कर दिया. हालांकि मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया से मिल सकेंगे.

हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पत्नी से मिल सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि सीमा सिसोदिया घर या अस्पताल जहां भी हो उनके मनीष सिसोदिया मुलाकात सकते हैं. बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. उनकी ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि उनकी देखभाल करने वाले सिसोदिया अकेले हैं.

कोर्ट ने कहा कि इस दौरान याचिकाकर्ता परिवार के सदस्यों के आलावा किसी से बात नहीं कर सकते हैं. जज ने कहा, ‘दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करना है कि जब सिसोदिया पत्नी से मिलने जाएं तो मीडिया का जमावड़ा ना हो. वह मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें.’कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया की पत्नी को सर्वोत्तम इलाज दिया जाए.

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता सिसोदिया की पत्नी की चिकित्सा रिपोर्ट से उनकी सेहत में सुधार है, लेकिन अभी निगरानी में रखने की जरूरत है. चिकित्सा रिपोर्ट के हवाले ने न्यायालय ने कहा है कि सिसोदिया की पत्नी अभी होश में हैं और उनका रक्तचाप और पल्स रेट स्थिर है. उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की पत्नी की बीमारी की स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता के पत्नी का इलाज कहां हो यह मरीज और परिवार के सदस्यों की पसंद पर निर्भर करता है. हालांकि, यह अदालत अभिभावक के रूप में सुझाव देती है कि एम्स के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा उसकी जांच की जा सकती है.