मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत नहीं दी. अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है. बीते सप्ताह मनीष सिसोदिया ने अदालत से नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. साथ ही कोर्ट में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सीबीआई को सुनवाई की अगली तारीख तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है. अब इस मामले में आगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी. पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत भी अगली तारीख तक के लिए बढ़ा दी है.

दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया पर दो-दो जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है. मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ही एजेंसियां जांच कर रही हैं. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई से जुड़े मामले की सुनवाई थी. जिसके बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी है. जिसके बाद अब यह साफ है कि अभी मनीष सिसोदिया जेल में ही रहेंगे. 

अदालत में सिसोदिया ने अपने क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए अदालत द्वारा दिए गए दो फैसलों को चुनौती दी है. इसमें 30 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका रद्द करने और 13 दिसंबर को उनकी रिव्यू पिटीशन को रद्द करने संबंधी अदालती फैसले शामिल हैं. बता दें कि रिव्यू पिटीशन के खारिज होने के बाद सिसोदिया के पास क्यूरेटिव पिटीशन आखिरी विकल्प है जिसके जरिए वो अदालत के फैसले को चुनौती दे सकते हैं.

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द विचार का अनुरोध किया. इसपर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्यूरेटिव याचिका पर जल्द विचार होगा. सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है. उनकी पुनर्विचार याचिका भी ठुकराई जा चुकी है.