फरीदकोट : फरीदकोट में एक नहीं बल्कि कई पाबंदियां लागू की गई है. इसके लिए जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट पूनमदीप कौर आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले में प्रतिबंध जारी की हैं।
इस आदेश के अनुसार लाउड स्पीकर न बजाने से लेकर अवैध कब्जे पर प्रतिबंध समेत कई बातें शामिल हैं। ये आदेश 14 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेंगे।
जिले में अब लाऊडस्पीकर पर प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि पंजाब उपकरण (ध्वनि नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के तहत कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति के लाऊडस्पीकर नहीं चला सकता। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों व अवसरों पर प्रशासक संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेटों से लिखित अनुमति के साथ-साथ पंजाब उपकरण (ध्वनि नियंत्रण) अधिनियम, 1956 में उल्लिखित शर्तों के बाद ही लाऊडस्पीकर का उपयोग कर सकते हैं।

इसी तरह फरीदकोट जिले की सीमा में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू रखने और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को इसे बेचने व उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी सड़कों/मार्गों पर भूमि पर अवैध कब्जे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन प्रतिबंध के अलावा साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी और इसी तरह के अन्य वाहन जिनके आगे-पीछे लाल रिफ्लेक्टर या चमकदार टेप नहीं लगे हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
साथ ही जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट ने फरीदकोट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक तालाबों को भरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक तालाबों को भरने का कार्य आम जनता/पंचायतों द्वारा किया जाता है, जिससे गाँवों में पानी का प्रवाह रुक जाता है, जिससे संघर्ष का डर बना रहता है। इसी के चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है।
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